
-हाईकोर्ट ने पुलिस को ध्वनि मापक यंत्र उपलब्ध कराने को कहा
नैनीताल, 4 जुलाई (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल समेत राज्य भर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए सचिव गृह और सचिव शहरी विकास विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कोर्ट के दिशा-निर्देशों और नियमों का सख्ती से पालन कराएं। साथ ही गृह सचिव को आदेश दिया गया है कि पुलिस विभाग को ‘ध्वनि मापक यंत्र’ उपलब्ध कराए जाएं और इस संबंध में रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की जाए।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार अतरी अधिकारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल शहर में शादियों व सीजन के दौरान होटल, होम स्टे, रिजार्ट, थर्टी फर्स्ट को बिना पुलिस व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति लिए उच्च ध्वनि के साउंड स्पीकरों का उपयोग किया जाता है। जब इसकी शिकायत पुलिस से की जाती है तो पुलिस के पास ध्वनि मापने का यंत्र नहीं होता है इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और ना ही उनका चालान किया जाता है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने आवासीय क्षेत्रों, अस्पताल, कोर्ट, स्कूल व्यवसायिक जोन में ध्वनि निर्धारित की हुई है, लेकिन उसके बाद भी उसका पालन नहीं किया जाता है। याचिका में कहा गया है कि न्यायालय, अस्पताल, स्कूल, साइलेंस जोन में आते हैं इसके बाद भी इनके आसपास प्रेशर हॉर्न बजाए जाते हैं। घरों में कई लोग कई बीमारियों से ग्रस्त होते है। नैनीताल की माल रोड में शादी के गीत बहुत तेज आवाज व देर रात तक बजते रहते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से इस पर रोक लगाने व पूर्व के दिशा-निर्देशों व नियमावली का अनुपालन करवाने की प्रार्थना की थी।
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(Udaipur Kiran) / लता
