चंडीगढ़, 04 जुलाई (Udaipur Kiran) । किसानों को अब नलकूप कनेक्शन शिफ्टिंग पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। इस बाबत उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि यह राहत एक स्थान से दूसरे स्थान पर 70 मीटर तक ही ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्ट कराने वाले किसानों को दी जाएगी, जिन्हें यूएचबीवीएन को कोई शुल्क नहीं देना होगा।यूएचबीवीएन के चीफ इंजीनियर कमर्शियल की ओर से सभी एसई, एक्सईएन और एसडीओ को निर्देश जारी किए गए हैं कि किसान के ट्यूबवेल कनेक्शन को उसके मूल स्थान से 70 मीटर की दूरी के भीतर स्थानांतरित करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बशर्ते कि नया स्थान उसी किसान या उपभोक्ता के स्वामित्व में हो। इस लागत का दावा लाइसेंसधारी द्वारा वार्षिक राजस्व आवश्यकता के माध्यम से किया जाएगा।
यूएचबीवीएन की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्यूबवेल कनेक्शन की अनुमति केवल उन्हीं किसानों या फिर कुछ निर्देशित कारणों के चलते दी जाएगी, इनमें सबमर्सिबल बोर खराब होना, पानी की लवणता, सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि आदि शामिल हैं।
पानी में लवणता बढ़ने पर सिंचाई विभाग का भूजल प्रकोष्ठ नलकूप के मामले में पानी की लवणता को लेकर एनओसी का नियम जारी करेगा। यदि पानी की लवणता के आधार पर ऐसा करने की मांग की गई हो,जिस नए स्थान पर नलकूप को स्थानांतरित किया जाना है, वहां के पानी की उपयुक्तता को भी भूजल प्रकोष्ठ द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। बशर्ते, किसान या उपभोक्ता बिजली बिल भुगतान के मामले में डिफाल्टर न हो।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
