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चिट्टा तस्करी के मामले में अपराधी को एक साल की सजा और 20 हजार रुपए जुर्माना

हमीरपुर, 04 जुलाई (Udaipur Kiran) । हमीरपुर जिला न्यायालय ने नशीले पदार्थों की तस्करी के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन रघु ने आरोपी अनिल धीमान, निवासी तहसील बडसर, जिला हमीरपुर को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की 20 के तहत दोषी करार दिया है ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार एक दिसंबर 2022 को दोपहर के समय स्थान घुमारीं में आरोपी अनिल धीमान के पास से 168 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की गई थी। यह नशीला पदार्थ एक अल्टो कार के जरिए ले जा रहा था। इस घटना पर पुलिस स्टेशन बडसर जिला हमीरपुर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत एफआईआर संख्या 177/2022 दर्ज की गई थी।

इस मामले में सरकार की ओर से अजय ठाकुर, उप जिला अभियोजन अधिकारी, हमीरपुर ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों के बयान दर्ज कराए। साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत आरोपी अनिल धीमान को एक वर्ष की कैद और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में तीन महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।

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(Udaipur Kiran) / विशाल राणा

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