Madhya Pradesh

मंदसौर : जिलाधीश की सख्‍ती, दो आदतन अपराधि‍यों को किया जिलाबदर

कलेक्टर ने दो आदतन अपराधी को किया जिलाबदर

मंदसौर 03 जुलाई (Udaipur Kiran) । कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अदिती गर्ग द्वारा म.प्र.राज्य लोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क) (ख) के तहत दो आदतन अपराधी याकूब खॉं पिता बुन्दु खॉं निवासी जयपुरा खिलचीपुरा थाना नई आबादी जिला मंदसौर एवं शेरू पिता खाजू न्यारगर निवासी बोतलगंज थाना पीपल्यामण्डी जिला मंदसौर को जिलाबदर करने का आदेश जारी किया है।

कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग ने आदेशित किया है, कि ये जिला बदर अवधि में मंदसौर जिले की राजस्व सीमा के साथ ही नीमच, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा एवं शाजापुर जिले की राजस्व सीमा में बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

—————

(Udaipur Kiran) / अशोक झलोया

Most Popular

To Top