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हाईकोर्ट ने सचिव आवास विभाग को नाै जुलाई को कोर्ट में पेश होने के दिए निर्देश

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 3 जुलाई (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश में बिना स्वीकृत नक्शे के हो रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सचिव आवास विभाग को नाै जुलाई को न्यायालय में तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने उनसे यह बताने को कहा है कि बिना प्लान मंजूरी के ऋ​​षिकेश में भवन क्यों बन रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि कमिश्नर गढ़वाल, असिस्टेंट इंजीनियर अपने कार्यों को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, क्यों न इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

ऋषिकेश निवासी पंकज अग्रवाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि देहरादून के ऋषिकेश में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत जाकर कुछ लोगों की ओर से अवैध निर्माण किए जा रहा हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने इन अवैध निर्माणों को सील किया था, लेकिन कुछ समय बाद विकास प्राधिकरण के एई ने सीलिंग से प्रतिबंध हटाकर अवैध निर्माण को कम्पाउंड करते हुए मानचित्र स्वीकृत कर दिया। याचिका में कहा कि अवैध निर्माण का कार्य ऋषिकेश में ही नहीं, बल्कि देहरादून और मसूरी में भी चल रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से अवैध निर्माणों पर रोक लगाए जाने की प्रार्थना की थी।

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(Udaipur Kiran) / लता

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