
फिरोजाबाद, 2 जुलाई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने बुधवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी तीन लोगों को 5-5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना टूंडला क्षेत्र में तीन युवकों ने घर में घुसकर तीन किशोरियों के साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर मारपीट की। आरोप था जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।
किशोरियों के पिता ने विनायक उर्फ ईशू पुत्र स्नेह यादव उर्फ सतेंद्र यादव, अक्षय यादव पुत्र संतोष यादव तथा शिवम पुत्र विनय पाल निवासी नागऊ थाना टूंडला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने तीनों के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मुमताज अली की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक भारद्वाज ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने तीनों को पोक्सो एक्ट का दोषी माना। न्यायालय ने तीनों को 5-5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 16 – 16 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
