
रांची, 01 जुलाई (Udaipur Kiran) । युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोपित पूर्व वार्ड पार्षद मो. असलम को रांची सिविल कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने असलम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दी है। असलम ने गत 28 जून को रांची सिविल कोर्ट के सीजेएम (चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट) की कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में रखा गया है।
उल्लेखनीय है कि असलम के खिलाफ हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र निवासी कलीम ने 23 जनवरी 2025 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसमें यह आरोप लगाया गया है कि 22 जनवरी को मोजाहिद नगर निवासी पूर्व पार्षद व उसके भाइयों ने मिलकर इरशाद उर्फ अप्पू पर जानलेवा हमला किया। जान से मारने की नीयत से उस पर फायरिंग की। प्राथमिकी में बताया गया था कि इरशाद के साथ मारपीट की यह घटना छेड़खानी का विरोध करने की वजह से हुई थी। मारपीट की घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे
