
जौनपुर, 01 जुलाई (Udaipur Kiran) । अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रणजीत कुमार की अदालत ने 25 वर्ष पहले गोली मारकर हत्या करने के मामले में दाेष सिद्ध पाए जाने पर दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दाेनाें पर 25-25 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा अनिरुद्ध सिंह निवासी ग्राम उड़ली थाना सराय ख्वाजा ने मुकदमा पंजीकृत करवाया था कि आज से चार दिन पहले उसके भतीजे देवेंद्र कुमार सिंह को अजय कुमार सिंह ने जान से मारने की धमकी दिया था। इसके बाद वादी ने पंचायत बुलाई। पंचायत की सूचना पर आरोपित नाराज हो गए। 30 अक्टूबर सन 2000 को वादी के भाई जनार्दन सिंह व भतीजा देवेंद्र सिंह बाजार से वापस आ रहे थे। इटौरी बाजार के पास सोनिकपुर गांव निवासी सगे भाई अजय कुमार सिंह व विजय कुमार सिंह तथा एक अन्य व्यक्ति प्रमोद कुमार सिंह उन्हें मिले। विजय व प्रमोद ने जनार्दन सिंह को पकड़ लिया और ललकारा कि इसे जान से खत्म कर दो। तब अजय कुमार सिंह ने जनार्दन सिंह को गोली मार दिया। घटनास्थल पर लोगों के एकत्रित होने पर उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए एक ही मोटरसाइकिल से तीनों भाग गए। दूसरी मोटर मोटरसाइकिल घटनास्थल पर छोड़ दिए।
पुलिस ने विवेचना करके तीनों आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपितों पर दोष सिद्ध पाते हुए मंगलवार को विजय कुमार सिंह विद्यार्थी व प्रमोद कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई व अर्थदंड से दंडित किया। जबकि इस मामले में अजय कुमार सिंह को पहले ही आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है।
(Udaipur Kiran)
