गाजियाबाद, 30 जून (Udaipur Kiran) ।
नाबालिग भांजी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी मामा को अदालत ने सुनवाई के बाद 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने के रूप में प्राप्त होने वाली समस्त धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं। बयान से मुकरने पर कोर्ट ने वादिनी एवं पीड़िता की मां के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने के आदेश दए हैं। मामला सिहानी गेट थाना क्षेत्र का है।
विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि सिहानी गेट थानाक्षेत्र में परिवार के साथ रहने वाली एक महिला ने 18 अगस्त 2018 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वह किराए के मकान में रहती है। उसी के पड़ोस में उसका सगा भाई मनोज भी किराए के मकान में रहता है। मनोज पिछले 8 महीने से उसकी 11 वर्ष की बेटी के साथ दुष्कर्म करता आ रहा है। मुकदमा वादिनी ने बताया कि 18 अगस्त को उसकी बेटी के पेट में दर्द हुआ। पूछने पर बेटी ने बताया कि मनोज मामा उसके साथ गलत काम करते हैं। मनोज ने उसे डरा रखा है। इसके बाद पीड़िता की मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मनोज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट सेकंड की न्यायाधीश दीपिका तिवारी की कोर्ट में हुई। केस की सुनवाई के दौरान पीड़िता की मां और पिता भी बयान से मुकर गए। कोर्ट ने पीड़िता के 164 के बयान और सोमोटो संज्ञान लेते हुए मनोज को दोषी मानकर 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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(Udaipur Kiran) / फरमान अली
