
मास्टरमाइंड की जमानत पर 4 जुलाई को फैसला
नागपुर, 30 जून (Udaipur Kiran) । नागपुर मे 19 मार्च 2025 को हुए दंगे के मामले में सत्र न्यायालय ने सोमवार को 80 आरोपितों को जमानत दे दी। इस मामले में 9 लोगों को हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी थी। वही दंगों के मास्टरमाइंड फईम शमीम खान की जमानत अर्जी पर फैसला 4 जुलाई को होगा।
नागपुर के महल इलाके में 19 मार्च 2025 को औरंगजेब की मजार को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। उस समय प्रतीकात्मक मजार पर लपेटी गई हरी चादर जलाई गई। जिसके बाद कलमा लिखी चादर जलाने की अफवाह फैली थी। जिसके चलते शहर के महल इलाके में स्थित शिवाजी चौक, हंसापुरी और चिटनिस पार्क इलाके में हिंसा भड़क उठी थी। इस दौरान पुलिस पर जानलेवा हमला भी किया गया था। इस मामले में दंगे का मास्टरमाइंड बताकर यशोधरा नगर के संजय बाग कॉलोनी निवासी फहीम शमीम खान को गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही शहर के विभिन्न थानों में मामला दर्ज कर 100 से अधिक आरोपितो को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 9 को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 80 आरोपितो को सशर्त जमानत दी। इन सभी 80 आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के जमानती बांड पर सशर्त रिहा किया गया है। शर्त के अनुसार आरोपितो को सप्ताह में 2 बार पुलिस थाने में उपस्थित होकर जांच और मामले में सहयोग करने की अपेक्षा की गई है। इस मामले में न्यायाधीश ए.आर. कुलकर्णी ने फैसला सुनाया। इस अवसर पर आरोपितों की ओर से अधिवक्ता आसिफ कुरैशी, अधिवक्ता रफीक अकबानी, अधिवक्ता अश्विन इंगोले, अधिवक्ता शाहबाज सिद्दीकी आदि ने बहस की। वहीं सरकार की ओर से जिला सरकारी अधिवक्ता नितिन तेलगोटे ने बहस की।
——————–
(Udaipur Kiran) / मनीष कुलकर्णी
