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संदेशखाली हत्याकांड में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सीबीआई को सौंपी जांच की जिम्मेदारी

कलकत्ता हाई कोर्ट

कोलकाता, 30 जून (Udaipur Kiran) । उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में वर्ष 2019 में तीन भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने सोमवार को अपने निर्देश में केंद्रीय जांच एजेंसी को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने को कहा है।

यह मामला तब सुर्खियों में आया था जब हत्या की इस वारदात में तृणमूल से निलंबित नेता शेख शाहजहान का नाम सामने आया था। कोर्ट ने यह आदेश मृत भाजपा कार्यकर्ताओं प्रदीप मंडल, देवदास मंडल और सुकांत मंडल की हत्या से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया।

आठ जून 2019 को संदेशखाली के विभिन्न इलाकों में हुई इन तीनों हत्याओं के लिए स्थानीय लोगों ने शेख शाहजहान और उनके समर्थकों पर आरोप लगाए थे। पीड़ित परिवारों का दावा है कि शुरुआती चार्जशीट में शाहजहान का नाम था, लेकिन जब केस की जांच सीआईडी को सौंपी गई, तब उनका नाम हटा दिया गया।

पक्षपातपूर्ण जांच की इसी आशंका के चलते कोर्ट ने अब स्वतंत्र जांच के लिए सीबीआई को यह जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि वर्ष 2022 में एक अन्य हत्या मामले में भी शाहजहान का नाम चार्जशीट में आया था, लेकिन बाद में उन्हें उस केस में जमानत मिल गई थी।

हालिया वर्षों में रेशन घोटाले की जांच के सिलसिले में जब ईडी की टीम ने शाहजहां के घर पर छापा मारा, तब भी उनके समर्थकों द्वारा हमला किया गया था। इसके बाद शाहजहान को गिरफ्तार किया गया और तृणमूल पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया।

स्थानीय लोगों ने शाहजहां और उनके करीबी लोगों पर अवैध रूप से कृषि भूमि हड़पने, मछली पालन के लिए जबरन बाड़ाबंदी करने और महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इन घटनाओं के बाद इलाके में तनाव और विरोध और बढ़ गया।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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