
जालौन, 30 जून (Udaipur Kiran) । जालौन के कालपी में वर्ष 2020 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी विवेक कुमार को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपए पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
मामला कालपी थाना क्षेत्र का है। एक महिला ने कन्नौज के सौरिख थाना क्षेत्र के नगला खरगाई निवासी विवेक कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी ने महिला की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 19 दिसंबर 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार और कालपी पुलिस की प्रभावी पैरवी से पीड़िता को न्याय मिला। पॉक्सो एक्ट कोर्ट जालौन के न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने विवेचना और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। उन्होंने धारा 363, 366 भादवि और धारा 4 पॉक्सो एक्ट के तहत यह सजा सुनाई।
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(Udaipur Kiran) / विशाल कुमार वर्मा
