Jammu & Kashmir

एसीबी ने रिश्वत मांगने पर पटवारी को किया गिरफ्तार

कठुआ , 30 जून (Udaipur Kiran) । भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को एक शिकायत मिली थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि लोक सेवक लियाकत अली पटवारी पटवार हलका थुथाय चक तहसील हीरानगर जिला कठुआ ने म्यूटेशन के सत्यापन के लिए शिकायतकर्ता से अवैध रिश्वत की मांग की थी।

आरोपी ने म्यूटेशन रजिस्टर में अपनी पत्नी का नाम दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता से 1,00,000 की रिश्वत मांगी थी। बातचीत के बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता से दो किस्तों में 70,000 की रिश्वत राशि लेने पर सहमति जताई।

शिकायतकर्ता ने उक्त पटवारी को भुगतान के लिए पहली किस्त के रूप में 30,000 की रिश्वत राशि की व्यवस्था की। चूंकि शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था और उसने कानून के तहत आरोपी लोक सेवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संपर्क किया।

शिकायत प्राप्त होने पर एक विवेकपूर्ण सत्यापन किया गया जो संबंधित लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग की पुष्टि करता है और तदनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत एफआईआर संख्या 13/2025 पुलिस स्टेशन एसीबी जम्मू में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान राजपत्रित रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में एक जाल टीम का गठन किया गया। टीम ने एक सफल जाल बिछाया और आरोपी लोक सेवक को स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 30,000 रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद एसीबी टीम ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।

जाल टीम से जुड़े स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में उसके कब्जे से रिश्वत की रकम भी बरामद की गई। इसके अलावा स्वतंत्र गवाह और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किशनपुर, डुंगारा, बिलावर, जिला कठुआ में स्थित आरोपी के आवासीय घर की तलाशी ली जा रही है।

इस मामले की आगे की जांच जारी है।

(Udaipur Kiran) / रमेश गुप्ता

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