Haryana

हरियाणा में सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों काे ठेकों में छूट की अवधि बढ़ी

सहकारिता विभाग ने जारी की अधिसूचना

चंडीगढ़, 28 जून (Udaipur Kiran) । हरियाणा सरकार ने राज्य की सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों दी गई रियायतों को 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दिया है। हरियाणा के राज्यपाल की स्वीकृति के बाद सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेंद्र कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

सरकार के इस निर्णय से राज्य की सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों काे इन रियायतों के तहत एक करोड़ रुपये तक की लागत वाले सभी कार्य, लोक निर्माण विभाग के संबंधित सर्कल द्वारा निविदाएं आमंत्रित करने के बाद, समान दरों पर सहकारी समितियों को आरक्षित रहेंगे। ये रियायतें मैन पावर सप्लाई, माल लोडिंग-अनलोडिंग, माल ट्रांसपोर्टेशन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की सप्लाई से संबंधित अनुबंधों पर भी लागू होंगी। यदि सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियां निविदा देने में असफल रहती हैं या कार्य स्वीकार नहीं करती हैं, तो ठेकेदारों और सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों दोनों से खुली निविदाएं आमंत्रित की जा सकती हैं।

सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियां 50 लाख तक के कार्यों के लिए 25 हजार रुपये या 1 प्रतिशत जो भी कम हो, का भुगतान करेंगी तथा 50 लाख रुपये से अधिक के कार्यों के लिए ठेकेदारों को लागू बयाना राशि का 50 प्रतिशत भुगतान करेंगी। अधिसूचना के अनुसार परफॉर्मेंस सिक्योरिटी किसी भी मूल्य तक के कार्यों के लिए ठेकेदारों पर लागू सिक्योरिटी का आधा होगी। जिन सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों में सभी सदस्य महिलाएं या अनुसूचित जाति के हैं, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ठेकेदारों पर लागू सिक्योरिटी का 25 प्रतिशत होगी।

अधिसूचना के अनुसार सरकारी अस्पताल और शहरी स्थानीय निकायों में सफाई का काम सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों के लिए 60 लाख तक आरक्षित रहेगा, जिसमें सभी महिला सदस्य या सभी अनुसूचित जाति के सदस्य शामिल होंगे। यदि सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियां निविदा देने में विफल रहती हैं, तो सेवा प्रदाता और सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों दोनों से खुली निविदाएं आमंत्रित की जा सकती हैं। सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों को किसी भी लाइसेंसिंग फीस, लिस्टिंग फीस से छूट दी जाएगी। किसी भी कार्य-आवंटन-एजेंसी से जारी निविदा सूचना की प्रतिलिपि जिला सहकारी श्रम एवं निर्माण संघ के साथ-साथ संबंधित सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार को भी उनकी जानकारी के लिए भेजी जाएगी। प्रत्येक जिले में सहकारिता पर जिला कोआर्डिनेशन कमेटी का गठन सरकार की ओर से किया जाएगा, जो श्रम और निर्माण समितियों को कार्यों के आवंटन की समीक्षा करेगी।

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(Udaipur Kiran) शर्मा

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