
फिरोजाबाद, 27 जून (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को लूट की योजना बनाने के दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना दक्षिण पुलिस ने 6 जून 2010 को लूट की योजना बनाते बंटू पुत्र राम खिलाड़ी निवासी जफराबाद मक्खनपुर सहित दो को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद बंटू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश डीएए कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर ने की।
मुकदमे के दौरान बंटू ने जेल में बिताई गई अवधि के आधार पर निस्तारण की न्यायालय से गुहार की।
न्यायालय उसे लूट की योजना बनाने का दोषी माना। न्यायालय ने उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
