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ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट सख्त, एसडीएम रूड़की से मांगी रिपोर्ट

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 27 जून (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के रूड़की क्षेत्र के ग्राम शिखर में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एसडीएम रूड़की को आदेश दिए हैं कि वे मौके का निरीक्षण कर अवैध अतिक्रमण की पहचान करें और अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रूड़की ग्राम ​शिखर निवासी कुंता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि रूड़की ग्राम ​शिखर में ग्राम सभा की भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। याचिकाकर्ता की ओर से ग्राम सभा की भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से डीएम, एसडीएम, तहसीलदार रूड़की सहित महक सिंह, धीर सिंह, श्यामकरण, ईलम चंद्र, जगपाल, फतन, रामकुमार, रवदेश, राजेश, रकमपाल, बाबूराम, लाला, परवीन, व सोनू को पक्षकार बनाया गया है।

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(Udaipur Kiran) / लता

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