हिसार, 27 जून (Udaipur Kiran) । अदालत ने पिछले दिेंनों एचएयू में हुए विवाद में विद्यार्थियों
को चोटें मारने के आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर राधेश्याम की जमानत याचिका खारिज कर दी
है। जमानत पर लगभग एक घंटे तक बहस चली, जिसके बाद इसे खारिज कर दिया गया।
असिस्टेंट प्रोफेसर राधेश्याम पर 10 जून की रात्रि को कुलपति आवास के बाहर
हुए प्रदर्शन व विवाद के चलते दो विद्यार्थियों को चोटें मारने का आरोप है। प्रोफेसर
राधेश्याम ने जमानत के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।
असिस्टेंट प्रोफेसर का स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज का एक वीडियो भी सामने आया था। स्टूडेंट्स
के वकीलों ने कोर्ट में लाठीचार्ज के वीडियो और उनकी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई। एक घंटे
बहस के बाद अदालत ने राधेश्याम की याचिका खारिज कर दी।
(Udaipur Kiran) / राजेश्वर
