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जन्माष्टमी महोत्सव समारोह के लिए हाई कोर्ट ने डीडीए को कानून के मुताबिक फैसला लेने का दिया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली, 26 जून (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिया है कि वो जनकपुरी के डीडीए ग्राउंड में जन्माष्टमी महोत्सव आयोजित करने के आग्रह पर विचार करे। जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने डीडीए को कानून के मुताबिक फैसला लेने का आदेश दिया।

याचिका साहिल विकलांग सहायतार्थ समिति ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील कीर्तिमान सिंह ने कहा कि डीडीए ने अप्रैल महीने में जनकपुरी के डीडीए ग्राउंड में जन्माष्टमी आयोजित करने की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि 2022 में हाई कोर्ट ने अपने 2018 के आदेश में संशोधन करते हुए डीडीए ग्राउंड में जन्माष्टमी के आयोजन की अनुमति दी थी। 2018 में हाईकोर्ट ने डीडीए ग्राउंड पर किसी भी तरह के सामाजिक,सांस्कृति, व्यावसायिक, शादी या दूसरे समारोहों को आयोजित करने पर रोक लगा दिया था।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि दिल्ली के उप-राज्यपाल ने 2019 में संबंधित डीडीए ग्राउंड का मनोरंजन वगैरह के लिए इस्तेमाल करने को लेकर लैंड यूज में बदलाव करने की अनुमति दे दी थी। इस दलील का डीडीए के वकील मणिका त्रिपाठी ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया। उसके बाद कोर्ट ने डीडीए को निर्देश दिया कि वो याचिकाकर्ता की अर्जी पर कानून के मुताबिक फैसला करे।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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