
रांची, 26 जून (Udaipur Kiran) । झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को सीजीएल परीक्षा 2020-21 के पेपर लीक मामले में विंसेंट टेक्नोलॉजी को ब्लैकलिस्ट करने के जेएसएससी के आदेश को गलत करार देते हुए रद्द कर दिया है।
इसके साथ ही अदालत ने जेएसएससी पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में गुरुवार काे इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जेएसएससी कंपनी की 61 लाख की बैंक गारंटी और 2.90 करोड़ के बकाया बिल को सात प्रतिशत ब्याज के साथ चार सप्ताह में भुगतान करे।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सिर्फ पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी कंपनी को आजीवन ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता। विंसेंट टेक्नोलॉजी ने सीजीएल परीक्षा 2020-21 के आयोजन की जिम्मेदारी निभाई थी। तीन जुलाई 2022 को हुई इस परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। इसके बाद जेएसएससी ने परीक्षा रद्द कर दी और कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया।
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(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak
