


धमतरी, 26 जून (Udaipur Kiran) । कुरूद विकास खण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत इर्रा में एक बार फिर बेजा जमीन कब्जा करने की शिकायत सामने आई है।
इर्रा सरपंच सूर्यकांत साहू ने तहसीलदार के पास शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कब्जाधारी ने अपना मकान भी बना लिया है। बीते माह ग्राम इर्रा के सरपंच, पंच और ग्रामीणों द्वारा तहसीलदार के पास बेजा कब्जा कर जमीन सरकारी जमीन पर मकान बनाने को लेकर शिकायत की थी, लेकिन इस पर प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं की है। यह अवैध कब्जा ग्राम इर्रा के निवासी तुलसी राम साहू, संतोष साहू और गिरधर साहू द्वारा किया गया है।
कब्जाधारियों को तीन बार काम रोकने को लेकर नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन नोटिस का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। पंचायत द्वारा शिकायत के बाद भी कब्जा कर मकान बनाने वाले ने पूरा मकान खड़ कर लिया है। कब्जाधारियों ने शासकीय हैंडपंप और स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए सार्वजनिक शौचालय तक को भी नहीं छोड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार तुलसीराम साहू पिता स्वर्गीय शत्रुघ्न साहू इनके द्वारा कला मंच और उनके बाड़ी के बीच की गली जिसमें सार्वजनिक हैंड पंप लगा हुआ है। उस पर अतिक्रमण कर घर बनाया गया है, जिसमें सार्वजनिक भवन का छत का छज्जा तोड़कर कालम निकाला गया है। सार्वजनिक हैंड पंप को मिट्टी डालकर पाट दिया गया है। शिकायत के बाद स्टे लगने के बाद भी इनका काम जारी था। संतोष कुमार साहू पुत्र शिशुपाल साहू द्वारा सार्वजनिक हैंड पंप एवं सार्वजनिक शौचालय को घेर कर शौचालय का सीट एवं दरवाजा तोड़कर एवं हैंडपंप में मिटटी डालकर अतिक्रमण किया गया है। इनके खिलाफ 30 अप्रैल को थाना में लिखित शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी तरह से गिरधर साहू द्वारा सार्वजनिक शौचालय के दीवार को तोड़कर अतिक्रमण किया गया है इसकी भी शिकायत की गई है। ग्रामीण गंभीर साहू, राजकुमार आसनी, योगेश साहू ग्राम प्रमुख ग्राम पंचायत इर्रा ने कहा कि ग्राम सरपंच सूर्यकांत साहू द्वारा अतिक्रमण की शिकायत प्रशासन तक की गई है, लेकिन आज तक बेजा जमीन कब्जा कर मकान बनाने वाले ने पूरा मकान खड़ा कर लिया। अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में लोग और भी सरकारी जमीन कब्जा करने लगेंगे, इस पर लगाम लगाना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत इर्रा सरपंच सूर्यकांत साहू ने बताया कि शिकायत पर तहसील कार्यालय द्वारा तीन लोगों को तीन बार नोटिस दी गई है, लेकिन काम नहीं रोका गया। जिसकी सूचना तहसीलदार को दी गई है। प्रशासन के सहयोग से कब्जा हटवाया जाना है।
ग्राम पंचायत को पंचायती राज अधिनियम की धारा 56 व 56(2) के अंतर्गत पंचायत के सीमा क्षेत्र के शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का अधिकार है। इसके साथ ही अतिक्रण अवधि से कार्रवाई अवधि तक जुर्माना राशि वसूलने का अधिकार भी है। अतिक्रमण हटाने में होने वाले व्यय भी वह कब्जाधारी से वसूल सकता है।
(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा
