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मेडिकल अनफिट चालकों को बस चलाने के आदेश पर रोक

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 26 जून (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने रोडवेज के अलवर डिपो में मेडिकल अनफिट चालकों को बस चलाने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश छतर सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान रोडवेज एमडी वीसी के जरिए अदालत में हाजिर हुए। वहीं रोडवेज की ओर से कहा गया कि मेडिकल अनफिट चालकों को रूट पर ड्यूटी लगाने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की जा रही है। इस पर अदालत ने कहा कि रोडवेज का यह आदेश यात्रियों की जान को खतरे में डालने वाला है।

याचिका में अधिवक्ता विनायक जोशी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता रोडवेज में चालक पद पर कार्यरत हैं। इस दौरान दुर्घटना होने के चलते किसी के पांव में रॉड तो किसी के हाथ में रॉड लगी है। वहीं रोडवेज मुख्यालय के भी आदेश हैं कि अनफिट चालकों को रूट पर ड्यूटी लगाने से पहले मेडिकल जांच जरूरी है। ऐसे में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही उनकी रूट पर ड्यूटी लगाई जा सकती है। इसके बावजूद भी अलवर के चीफ मैनेजर ने बिना मेडिकल जांच उनकी रूट पर ड्यूटी लगा दी। चीफ मैनेजर ने ऐसा आदेश जारी कर नियमों की अवहेलना की है वहीं दूसरी ओर यात्रियों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ताओं को रूट पर ड्यूटी लगाने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है।

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(Udaipur Kiran)

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