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फीस का भुगतान करने के बावजूद प्रवेश से वंचित अभ्यर्थी को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

Suprem Court File Photo

नई दिल्ली, 25 जून (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2024 के एक सफल उम्मीदवार को राहत दी है। जस्टिस केवी विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने संबंधित मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिया कि वो याचिकाकर्ता को कल यानि 26 जून से शुरु होने वाले क्लास में बैठने की अनुमति दे।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का काउंसलिंग हो चुका था और उसने दाखिले के लिए 27 लाख रुपये की फीस भी तय समय पर जमा किया था। दरअसल अभ्यर्थी को 20 मार्च तक कॉलेज में रिपोर्ट करना था लेकिन उसने 27 मार्च को रिपोर्ट किया। याचिका में कहा गया था कि इस देरी की वजह ये थी कि कॉलेज कुछ दूसरी फीस मांग रही थी। याचिकाकर्ता को हल्दिया स्थित आईसीएआरई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सायंस एंड रिसर्च में दाखिला मिला था।

सुनवाई के दौरान कॉलेज की ओर से पेश वकील ने इस बात से इनकार नहीं किया कि याचिकाकर्ता को दाखिला नहीं मिला। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को आवंटित की गयी सीट अभी भी खाली है। उसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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