Madhya Pradesh

सिवनीः जघन्‍य एवं सनसनीखेज प्रकरण में अभियुक्‍त को आजीवन कारावास

Seoni: Life imprisonment to the accused in a heinous and sensational case

सिवनी, 25 जून (Udaipur Kiran) । जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश ने बुधवार 25 जून को अभियुक्‍त राकेश उर्फ पप्‍पू उर्फ मद्दी उर्फ कच्‍ची (30) पुत्र काशीराम यादव निवासी पंपापुर वार्ड न.01 परासिया जिला छिन्‍दवाडा हाल निवासी मालू पेट्रोल पंप के पीछे टपरा मोहल्‍ला सिवनी को हत्‍या तथा हत्‍या के प्रयास के प्रकरण में धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये का अर्थदंड तथा धारा 307 में पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

जिला न्यायालय के सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे ने बुधवार को हिस को बताया कि 23मई .2024 को थाना कोतवाली सिवनी के अंतर्गत रात में फरि‍यादी अंकित मिश्रा पिता मायाशंकर मिश्रा उम्र 27 वर्ष निवासी टपरा मोहल्‍ला के.जी.एम. कालोनी थाना कोतवाली अपनी पत्‍नी अंजना मिश्रा एवं दोनो बच्‍चों के साथ बड़ी ज्‍यारत में उर्स कव्‍वाली देखने के लिए गया था, रात को लगभग 1.30 बजे वह अपनी दुकान में ताला लगा रहा था, तभी अभियुक्‍त राकेश उर्फ पप्‍पू उर्फ मद्दी उर्फ कच्‍ची को धक्‍का लग गया, इस बात पर अभियुक्‍त ने अंकित को मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुए हाथ-मुक्‍को से मारने लगा तथा हाथ पकड़कर जबरदस्‍ती बाहर खीचने लगा, तब उसकी पत्‍नी अंजना मिश्रा ने बीच-बचाव किया, उसी समय अभियुक्‍त ने अपने पास रखा धारदार चाकू से फरियादी अंकित मिश्रा एवं उसकी पत्‍नी अंजना मिश्रा पर जानलेवा हमला किया और अंकित को पेट के नीचे दाहिने तरफ चाकू मारा एवं पत्‍नी अंजना को पसली के पास चाकू से मारा। चाकू मारकर अभियुक्‍त मद्दी उर्फ कच्‍ची वहां से भाग गया। अंकित एवं उसकी पत्‍नी अंजना मिश्रा को पुलिस की गाड़ी से इलाज के लिए अस्‍पताल ले जाया गया जहां पुलिस ने अंकित मिश्रा के बताये अनुसार प्रकरण दर्ज कर लिया था ।

आगे बताया कि जिला अस्‍पताल से आहतगण को इलाज के लिए जबलपुर अस्‍पताल रेफर किया गया जहां इलाज के दौरान 24 मई 2024 को फरियादी अंकित मिश्रा की मृत्‍यु हो गई। साक्ष्‍यों के आधार पर न्‍यायालय ने राकेश उर्फ पप्‍पू उर्फ मद्दी उर्फ कच्‍ची (30) पुत्र काशीराम यादव निवासी पंपापुर वार्ड न.01 परासिया जिला छिन्‍दवाडा हाल निवासी मालू पेट्रोल पंप के पीछे टपरा मोहल्‍ला सिवनी को हत्‍या तथा हत्‍या के प्रयाास का दोषी माना गया, जिसके बाद उसे ये सजा न्‍यायालय द्वारा सुनाई गई ।

गौरतलब है कि प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक देवेन्‍द्र उइके के द्वारा की गई थी, शासन की ओर से उपनिदेशक अभियोजन/विशेष लोक अभियोजक गोपालकृष्‍ण हालदार ने जिला न्‍यायालय में पैरवी करते हुए साक्ष्‍य प्रस्‍तुत किये ।

(Udaipur Kiran) / रवि सनोदिया

Most Popular

To Top