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सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव पहलवान को तीन महीने की फरलो दी

supreme court

नई दिल्ली, 25 जून (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के नीतीश कटारा हत्या मामले के दोषी सुखदेव पहलवान उर्फ पहलवान को तीन महीने का फरलो दिया। जस्टिस उज्जल भुइयां की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने कहा कि सुखदेव ने बिना किसी छूट के 20 साल तक लगातार जेल की सजा काटी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सुखदेव को 7 दिन के भीतर ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए और उसे फरलो दिए जाने से पहले ट्रायल कोर्ट उस पर उचित शर्तें लगाए।

सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर, 2016 को विकास यादव और विशाल यादव की सजा घटाकर 25 साल कर दी थी, जबकि सुखदेव पहलवान की सजा घटाकर 20 साल कर दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने विकास यादव और विशाल यादव को 25 साल और 5 साल की दो सजा यानि 30 साल कैद की सजा दी थी, जबकि सुखदेव पहलवान को 20 और 5 साल यानि 25 साल की कैद की सजा दी थी।

विशाल यादव यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव का भतीजा है। विशाल यादव और विकास यादव चचेरे भाई हैं। दोनों नीतीश कटारा की हत्या के दोषी हैं। 17 फरवरी, 2002 को नीतीश कटारा की हत्या कर दी गई थी। नीतीश कटारा का विकास यादव की बहन भारती यादव के साथ प्रेम संबंध था। यह प्रेम संबंध यादव परिवार को मंजूर नहीं था।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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