शिमला, 25 जून (Udaipur Kiran) । हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग एवं कोष नियमावली के अनुसार राज्य के सभी पेंशनभोगियों को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना जीवन प्रमाण-पत्र 1 जुलाई से 30 सितम्बर, 2025 के बीच अनिवार्य रूप से जमा करवाना होगा।
विभागीय प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पेंशनभोगी अपने जीवन प्रमाण-पत्र को http://himkosh.hp.nic.in वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रमाण-पत्र को संबंधित पटवारी, पंचायत सचिव, बैंक प्रबंधक या हिमाचल प्रदेश सरकार के किसी भी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवा कर राज्य के किसी भी कोषागार कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त, जीवन प्रमाण-पत्र डिजिटल रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। पेंशनभोगी बायोमिट्रिक सत्यापन के माध्यम से www.jeevanpramaan.gov.in पोर्टल पर डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) कोषागार कार्यालयों या नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र (CSC) में उपलब्ध बायोमिट्रिक उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है।
प्रवक्ता ने बताया कि जिन पेंशनभोगियों ने पहले से अपनी आधार संख्या कोषागार में पंजीकृत करवा रखी है, वे किसी भी स्थान से बायोमिट्रिक उपकरण के माध्यम से जीवन प्रमाण-पत्र जमा कर सकते हैं और उन्हें अलग से दस्तावेज जमा करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस डिजिटल प्रमाण-पत्र को कोषागार द्वारा एक वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाने वाले पेंशनभोगियों को भविष्य में कोषागार कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक बार जमा किया गया डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र एक वर्ष तक वैध रहेगा।
प्रवक्ता ने सभी पेंशनभोगियों से समय सीमा के भीतर जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाने की अपील की है, ताकि पेंशन वितरण प्रक्रिया सुचारु रूप से जारी रह सके।
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(Udaipur Kiran) शुक्ला
