
– 03 दिन पूर्व आठ दुकानों पर लगाया गया था 20.82 लाख का जुर्माना, अब एक प्रकरण शेष
इंदौर, 23 जून (Udaipur Kiran) । आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एमआरपी से अधिक या एमएसपी से कम मूल्य पर मदिरा विक्रय किए जाने के 18 प्रकरणों में से नौ और शराब दुकानों पर 22.95 लाख का जुर्माना लगाया है। इससे पहले तीन दिन पूर्व आठ दुकानों पर 20.82 लाख का जुर्माना लगाया गया था। अब केवल एक प्रकरण शेष है।
सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी ने बताया कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और मदिरा दुकानों पर नियंत्रण के उद्देश्य से जिला आबकारी विभाग ने पिछले दिनों सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया था। विभाग द्वारा की गई गहन जांच में 18 शराब दुकानों पर एमआरपी से अधिक या एमएसपी से कम मूल्य पर मदिरा विक्रय किए जाने के प्रमाण पाए गए थे। संबंधित सभी लाइसेंसियों को नोटिस के उपरांत कलेक्टर आशीष सिंह के समक्ष निराकरण हेतु प्रस्तुत किये गए थे।
कलेक्टर द्वारा सोमवार को 09 और प्रकरणों का निराकरण करते हुए इन दुकानों पर 22.95 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया है, जिसका इंद्राज सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा ई-आबकारी पोर्टल पर अद्यतन किया गया है, शेष 01 प्रकरण का निराकरण भी शीघ्र किया जाएगा। जिन दुकानों पर जुर्माना अधिरोपित किया गया गया है, उनमें कंपोजिट मदिरा दुकान काछी मोहल्ला पर 137267 रुपये, जीपीओ चौराहा स्थित दुकान पर 199698 रुपये, शिवनी स्थित दुकान पर 66596 रुपये, छावनी की दुकान पर 296396 रुपये, परदेशीपुरा क्र 2 स्थित दुकान पर 253727 रुपये, हातोद क्र 01 पर स्थित दुकान पर 179138 रुपये, रेती मण्डी चौराहा स्थित दुकान पर 272981 रुपये, साजन नगर स्थित दुकान पर 263185 रुपये और ट्रांसपोर्ट नगर स्थित शराब दुकान पर 696983 रुपये शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि 03 दिन पूर्व 08 दुकानों पर 20.82 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया था, इस प्रकार अब तक 18 में से 17 प्रकरणों का निराकरण कर 43.75 लाख का जुर्माना कलेक्टर द्वारा अधिरोपित किया गया है। विभाग द्वारा पुनः स्पष्ट किया गया है कि जिले में प्रत्येक मदिरा दुकानों पर रेट लिस्ट लगी है तथा QR कोड भी चस्पा है जिसे स्कैन करके अलग अलग ब्रांड और लेबल की मदिरा का अधिकतम और न्यूनतम विक्रय मूल्य देखा जा सकता है।
(Udaipur Kiran) तोमर
