– सुरक्षा जांच होगी और गहन
नई दिल्ली/वॉशिंगटन, 23 जून (Udaipur Kiran) । अमेरिका ने सोमवार को वीजा आवेदकों के लिए नियमों को और सख्त करते हुए अब एफ, एम और जे कैटेगरी के नॉन-इमिग्रेंट वीजा के आवेदकों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग ‘पब्लिक’ करनी अनिवार्य कर दी है। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और इसका उद्देश्य अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को वीजा आवेदकों की पहचान की और गहराई से जांच करने में सक्षम बनाना है।
यूएस दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी साझा करते हुए कहा है कि अब वीजा आवेदन के दौरान केवल सोशल मीडिया यूजरनेम देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उस अकाउंट की सामग्री भी सार्वजनिक रूप से दिखनी चाहिए। अमेरिका 2019 से ही सोशल मीडिया यूजरनेम मांग रहा है, लेकिन यह पहली बार है जब ‘पब्लिक व्यू’ को अनिवार्य किया गया है।
अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अमेरिका की कोशिश है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति देश में प्रवेश न करे जो वहां की आंतरिक सुरक्षा, समाज या मूल्यों के लिए खतरा बन सके।
नियमों में इस बदलाव के बाद वीजा आवेदन प्रक्रिया अब और अधिक जांच-पड़ताल वाली होगी, जिससे आवेदन में देरी हो सकती है। वीजा के इच्छुक छात्रों, पेशेवरों और पर्यटकों को अपने यात्रा कार्यक्रमों में बदलाव करना पड़ सकता है। सोशल मीडिया की सार्वजनिक प्रकृति को लेकर निजता की चिंता भी सामने आ सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो निजी जानकारी को सीमित रखना पसंद करते हैं।
भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन प्रतीक्षा लंबी
फिलहाल भारत अमेरिका की वीजा प्रतिबंधित सूची में नहीं है। बी1/बी2 टूरिस्ट वीजा, एच1बी वर्क वीजा और एफ1 स्टूडेंट वीजा जारी हो रहे हैं। हांलांकि, भारतीय आवेदकों को इंटरव्यू के लिए 10-12 महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है, खासकर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे व्यस्त वाणिज्य दूतावासों में।
12 देशों पर पूर्ण वीजा प्रतिबंध
अमेरिका ने इससे पहले 9 जून 2025 को 12 देशों के नागरिकों के वीज़ा पर पूर्ण रोक लगा दी थी। इनमें अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, एरीट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल हैं।
7 अन्य देशों पर आंशिक प्रतिबंध
बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला जैसे देशों के लिए भी कुछ वीजा कैटेगरी में कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं।
—————
(Udaipur Kiran) / आकाश कुमार राय
