
बेंगलुरु, 23 जून (Udaipur Kiran) । कर्नाटक उच्च न्यायालय ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए दायर मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीला को न्यायमित्र नियुक्त किया है। इस मामले में अन्य वकीलों ने अंतरिम आवेदन पर सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख तय की है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) की जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे।
कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी.एम. जोशी की दो सदस्यीय पीठ ने भगदड़ के संबंध में मीडिया रिपोर्टों के आधार पर दायर एक स्वप्रेरणा याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। अदालत ने रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वह वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीला को मामले में दायर आवेदन, उससे संबंधित सभी दस्तावेज और सरकार द्वारा अब तक प्रस्तुत की गई स्थिति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। अदालत अब इस मामले की सुनवाई 1 जुलाई यानि अगले मंगलवार को करेगी।
इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान अदालत में पेश वकीलों ने अंतरिम आवेदन दायर कर अनुरोध किया कि घटना के संबंध में कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर भी इस आवेदन के साथ सुनवाई की जाए। एक अन्य अंतरिम याचिका के वकील ने भी अनुरोध किया कि सरकार को मृतकों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाने का निर्देश दिया जाए।
वकीलों की दलील के बाद पीठ ने सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि इस मामले में अब एक न्यायमित्र (एमिकस क्यूरी) नियुक्त किया गया है, जो दलीलें पेश करेगी। साथ ही पीठ ने कहा कि न्यायमित्र सभी याचिकाकर्ताओं की बात भी सुनेगी। —————
(Udaipur Kiran) / राकेश महादेवप्पा
