Jammu & Kashmir

उधमपुर में आतंकवाद के आरोपी की अचल संपत्ति कुर्क

उधमपुर में आतंकवाद के आरोपी की अचल संपत्ति कुर्क

जम्मू, 23 जून हि.स.। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोमवार को उधमपुर जिले में एक आतंकवाद के आरोपी की अचल संपत्ति कुर्क की जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि बसंतगढ़ के कदवाह गांव में स्थित मोहम्मद शफीक की 1.3 मरला जमीन (एक मरला = 272.25 वर्ग फीट) गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत कुर्क की गई है।

पिछले कुछ वर्षों में सुदूर बसंतगढ़ वन क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच कई मुठभेड़ें हुई हैं।

अधिकारी ने कहा कि जांच में संपत्ति के आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों से जुड़े होने की पहचान होने के बाद यूएपीए की धारा 25 के तहत कुर्की की गई है। शफीक को पिछले साल आतंकवादियों से संबंधों के कारण गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ बसंतगढ़ पुलिस स्टेशन में यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। अधिकारी ने कहा कि लाखों रुपये की कीमत वाली जमीन को आधिकारिक तौर पर जब्त कर लिया गया है और अब इसे बेचने, पट्टे पर देने, हस्तांतरित करने या किसी तीसरे पक्ष के लेन-देन में शामिल होने पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(Udaipur Kiran) / राधा पंडिता

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