Madhya Pradesh

गुना : पिता की हत्या करने वाले पुत्र को उम्र कैद की सजा

गुना, 20 जून (Udaipur Kiran) । जिले के बमौरी थानातंर्गत अपने ही पिता की हत्या करने वाले एक पुत्र को न्यायालय ने दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामले में विशेष बात यह है कि आरोपी को सजा उसकी माँ और बहन की गवाही के आधार पर मिली है। मामले में फैसाल सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्र ने सुनाया।

मध्य प्रदेश राज्य की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक अलंकार वशिष्ठ ने बताया कि 17 सितंबर 2024 की सुबह ख्यावदा निवासी सुमंत्रा बाई ने थाना बमोरी में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया गया कि वह अपनी दोनों लड़कियों अंगूरी, अनसुइया और पति कल्लू के साथ कमरे में सो रही थी। इसी बीच रात्रि पुत्र बबलू ने धक्का देकर दरवाजा खोला और उनके पति कल्लू पर लोहे की राड जैसी वस्तु से हमला बोल दिया। उन्होंने और लड़कियों ने बबलू को रोकने का प्रयास किया, तो इन्हें भी मारने को तैयार हो गया। उन्होंने किसी तरह घर से भागकर अपनी जान बचाई। आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। हमले में कल्लू की मौत हो गई। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।

मां और बहन की गवाही पर मिली सजा

पुलिस ने आरोपी से हथियार बरामद किया है। गिरफ्तारी और जप्ती की कार्रवाई की पुलिस ने वीडियो रिकार्डिंग भी करवाई। विवेचना पूर्ण कर पुलिस ने न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन ने कुल 11 साक्षी प्रस्तुत किए गए। आरोपी की मां और बहन घटना की चश्मदीद गवाह थीं। जिन्होंने न्यायालय में बयान देते हुए बबलू द्वारा हत्या करने की बात कही। जिस पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है।

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(Udaipur Kiran) / अभिषेक शर्मा

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