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दवा की स्ट्रिप में टेबलेट नहींं निकली, मेडिकल स्टोर व दवा निर्माता पर 21 हजार रुपए हर्जाना

कोर्ट

जयपुर, 20 जून (Udaipur Kiran) । जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-तृतीय ने मरीज को दी गई मेडिसिन की स्ट्रिप में टेबलेट्स नहीं निकलने और उससे दवाई की राशि लेने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार देते हुए मैसर्स सात्विक मेडिकल स्टोर व फार्मा कंपनी लोगोस पर 21 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। आयोग ने विपक्षी को निर्देश दिया है कि वे स्ट्रीप में नहीं निकली टेबलेट्स की राशि उसे परिवाद दायर होने से 9 प्रतिशत ब्याज सहित वापस करे। आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्य पवन कुमार भारद्वाज ने यह आदेश रितू काला व देवांग काला के परिवाद पर दिया।

परिवाद में कहा गया कि 3 जून 2024 को परिवादी की स्किन पर चकते होने पर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर के परामर्श के बाद 3,159 रुपये के बिल का भुगतान किया, जबकि मेडिसिन 3,158 की थी। वहीं कुछ स्ट्रिप में टेबलेट्स ही नहीं निकली। इसके अलावा स्ट्रिप व बिल में टेबलेट्स की एक्सपायरी डेट भी अलग-अलग अंकित की गई। इस गफलत के चलते उन्होंने टैबलेट का सेवन नहीं किया और 6 जून को एसएमएस अस्पताल में दिखाया। जहां उन्हें निशुल्क दवाइयां मिली। परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने विपक्षी से स्ट्रिप में नहीं निकली टेबलेट्स की राशि लौटाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसे उपभोक्ता अदालत में चुनौती देते हुए विपक्षी से हर्जा-खर्चा सहित टेबलेट्स की राशि दिलवाए जाने का आग्रह किया।

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(Udaipur Kiran)

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