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चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर हादसों पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 20 जून (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा के दौरान बार-बार हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

काेर्ट ने सरकार से मौखिक रूप से पूछा कि आखिर हर वर्ष हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं। इनमें क्या खामियां हैं या इनके लिए जिम्मेदार कौन हैं। कोर्ट ने इस मामले में सरकार को हेलीकॉप्टर सेवाओं के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने को ठोस नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि केदार घाटी, उच्च हिमालयी क्षेत्र है। यहां मौसम अचानक बदलता रहता है। ऐसे में एविएशन कंपनियों को पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के मौसम और कोहरे की जानकारी होना अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि बारिश के बाद ये क्षेत्र प्रायः शुष्क हो जाते हैं, जिससे उड़ान में विशेष सावधानी की जरूरत होती है। सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चार धाम यात्रा रूट पर हेलीकॉप्टर सेवाओं पर अस्थाई रूप से रोक लगाने का निर्णय लिया गया। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीति बनाए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

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(Udaipur Kiran) / लता

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