
नैनीताल, 20 जून (Udaipur Kiran) । राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य व अध्यक्ष की सीटों पर आरक्षण निर्धारण को लेकर उठे विवाद पर हाईकोर्ट ने 24 जून की तिथि अगली सुनवाई के लिए तय की है। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की एकलपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई।
गढ़वाल मंडल के मुरारी लाल कंडवाल सहित अन्य की ओर से हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर कर आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण निर्धारण के साथ ही अंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया नियम विरुद्ध तरीके से की गई है। याचिका में कहा गया है कि ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान में आरक्षण निर्धारण प्रक्रिया अलग है, जबकि जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य में अलग है। इस प्रक्रिया से आरक्षण का गलत निर्धारण कर दिया गया। आरक्षण निर्धारण से संबंधित अधिसूचना में प्रमुख सचिव के हस्ताक्षर नहीं हैं। रुद्रप्रयाग के वीरेंद्र सिंह बुटोला ने दायर याचिका में कहा है कि रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत की 18 सीटों में आरक्षण निर्धारण गलत किया गया है इस लिए इसका फिर से निर्धारण करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि जो सीट पिछली बार आरक्षित थी, उसे फिर आरक्षित कर दिया गया। चक्रानुक्रम प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया। पंचायती राज एक्ट में इस बार आरक्षण निर्धारण के नियम गलत बनाए गए हैं।
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(Udaipur Kiran) / लता
