
नैनीताल, 20 जून (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में बार और रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा शराब नीति के उल्लंघन और सरकारी भूमि व नालों पर अतिक्रमण के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।हल्द्वानी निवासी प्रकाश पांडे द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि हल्द्वानी में बार कारोबारियों ने शराब नीति का उल्लंघन कर शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, जिसका युवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। याचिका में कहा गया है कि हल्द्वानी में कुछ बार कारोबारियों ने सरकारी भूमि व नालों पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है और वहां पर पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से शराब नीति का उल्लंघन और अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की थी।
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(Udaipur Kiran) / लता
