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लॉस एंजिल्स में नेशनल गार्ड के सैनिकों की तैनाती पर ट्रंप के आदेश पर अपील अदालत की मुहर

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले के बाद लिखा-'जीत'।

वाशिंगटन, 20 जून (Udaipur Kiran) । संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने गुरुवार को एक न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी। इस आदेश में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स के नेशनल गार्ड का नियंत्रण गवर्नर गेविन न्यूजॉम को वापस करने का निर्देश दिया गया था। नौवें सर्किट के लिए यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स के तीन न्यायाधीशों के पैनल का सर्वसम्मत आदेश राष्ट्रपति के लिए एक जीत है। यह आदेश लॉस एंजिल्स में लगभग 4,000 नेशनल गार्ड सैनिकों की निरंतर तैनाती की अनुमति देता है। यह सैनिक प्रवर्तन कार्यों के दौरान संघीय संपत्ति और यूएस आव्रजन एजेंटों की रक्षा कर रहे हैं।

सीबीएस न्यूज ने अपनी खबर में इस अदालती आदेश पर विस्तार से चर्चा की है। खबर के अनुसार, ट्रंप ने लॉस एंजिल्स में आव्रजन छापों के खिलाफ प्रदर्शनों के जवाब में सैनिकों को संघीय सेवा में बुलाने के लिए इस महीने की शुरुआत में कानून लागू किया था। तब से लगभग 4,100 नेशनल गार्ड सैनिक और 700 मरीन लॉस एंजिल्स में तैनात किए गए हैं।

डेमोक्रेट न्यूजॉम ने कैलिफोर्निया के सबसे बड़े शहर में सैनिकों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ मुकदमा दायर किया। संघीय न्यायाधीश (यूएस डिस्ट्रिक्ट जज) चार्ल्स ब्रेयर ने पिछले सप्ताह ट्रंप के आदेश पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि ट्रंप की कार्रवाई अवैध थी। न्यायाधीश ने लॉस एंजिल्स में सैनिकों को तैनात करने पर रोक लगा दी थी।

ट्रम्प प्रशासन ने इस निर्णय को उच्च अदालत में चुनौती दी। उच्च अदालत में उनकी जीत हुई है। न्यायाधीशों ने आदेश में लिखा,संभवतः राष्ट्रपति ने अपने वैधानिक अधिकार का प्रयोग कानूनी रूप से किया है। यदि राष्ट्रपति यह निर्णय लेते हैं कि सैनिकों को तैनात करने की आवश्यकता है, तो उसका सम्मान होना चाहिए।

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने गुरुवार देररात लिखा, राष्ट्रपति की नेशनल गार्ड को बुलाने की मुख्य शक्ति पर नौवें सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में बड़ी जीत! न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि गैविन न्यूजकम अक्षम हैं।

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(Udaipur Kiran) / मुकुंद

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