
मुरादाबाद, 19 जून (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में बीते वर्ष 24 नवम्बर को विवादित जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क सहित 23 आरोपितों के खिलाफ बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस दौरान यह भी बताया गया था कि इसमें पूर्व मंत्री व संभल विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल का भी नाम है। जिसको लेकर गुरुवार को संभल पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि संभल हिंसा के आरोपितों में शामिल सपा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल का नाम कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में नहीं है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी को विवेचना के दौरान पूछताछ और साक्ष्य में सुहेल के खिलाफ पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले।
संभल पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि सबसे अहम केस संख्या 335/24 में कांस्पिरेसी के आरोपों की जांच में सांसद जियाउर्रहमान बर्क को मुख्य आरोपी के रुप में नामित किया गया है उनके साथ सुहेल इकबाल का भी नाम सामने आया था लेकिन पूछताछ और साक्ष्य की पुष्टि के बाद सुहेल के खिलाफ पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले थे।
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल
