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दिल्ली दंगों की साजिश मामले में दलील सुनने वाले जज वापस कड़कड़डूमा कोर्ट में स्थानांतरित

दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली, 19 जून (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के मामले की पहले से सुनवाई कर रहे पूर्व जज समीर बाजपेयी को वापस कड़कड़डूमा कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। इससे पहले 30 मई को हाई कोर्ट ने दिल्ली के कई न्यायिक अधिकारियों का ट्रांसफर किया था जिसमें समीर बाजपेयी का ट्रांसफर साकेत कोर्ट में कर दिया गया था। उनकी जगह ललित कुमार ने ज्वाइन किया था जो दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के मामले की नये सिरे से सुनवाई कर रहे थे।

समीर बाजपेयी दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के मामले में आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर काफी दिनों से सुनवाई कर रहे थे। इस मामले में कई आरोपित हैं और आरोपितों और दिल्ली पुलिस की ओर से काफी समय लिया जा रहा था। लेकिन जज ललित कुमार के आने के बाद उन्होंने आरोप तय करने पर 2 जुलाई से नये सिरे से दोबारा दलीलें सुनने का आदेश दिया। इससे केवल आरोप तय करने पर काफी ज्यादा समय लगता लेकिन हाई कोर्ट के ताजा आदेश से अब उम्मीद है कि आरोप तय करने पर ज्यादा समय नहीं लगे।

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी कर ली है। इसके पहले समीर बाजपेयी की कोर्ट ने 5 सितंबर 2024 से इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई शुरु कर दी थी। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया था कि 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुआ दंगा गहरी साजिश का नतीजा थी। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा था कि 4 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून संसद की ओर से पारित होने के बाद दंगे की साजिश रची गई। उन्होंने चार्जशीट का जिक्र करते हुए कहा कि दंगे की इस साजिश में कई संगठन शामिल थे। इन संगठनों में पिंजरा तोड़, एएजेडएमआई, एसआईओ, एसएफआई इत्यादि संगठन शामिल थे। उन्होंने व्हाट्स ऐप ग्रुप में हुई बातचीत और गवाहों के बयानों का जिक्र करते हुए अपनी दलीलों की पुष्टि की।

इस मामले में 6 मार्च, 2020 को एफआईआर दर्ज किया गया था। उसके बाद अब तक एक चार्जशीट और चार पूरक चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इस मामले में उमर खालिद समेत 18 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल किया गया है।

इस मामले में जिन लोगों को आरोपित बनाया गया है उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं। इनमें सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल को जमानत मिल चुकी है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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