
फिरोजाबाद, 19 जून (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने गुरुवार को लूट के दोषी को 4 वर्ष 3 महीने की सजा सुनाई है। उसने अपने जुर्म का इकबाल किया। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना जसराना में अनुराग ने मुकदमा दर्ज कराया कि वह 14 दिसंबर 2020 को मोबाइल की टॉर्च जलाकर कोचिंग पढ़ने जा रहा था। उसी दौरान रास्ते में बाइक सवार दो युवक आए और उसका मोबाइल फोन छीन कर ले गए। पुलिस ने मामले में सोनू यादव पुत्र कप्तान सिंह निवासी जेबडा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2, विशेष न्यायधीश डीएए सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक ललित कुमार ने की। मुकदमे के दौरान सोनू ने न्यायालय के सामने अपना जुर्म का इकबाल कर लिया। न्यायालय ने उसे लुूट का दोषी माना। न्यायालय ने उसे 4 वर्ष 3 महीने की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 2 हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे 10 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
