
नाहन, 19 जून (Udaipur Kiran) । सिरमौर जिले के माजरा थाना क्षेत्र में एक युवती को भगाने के मामले के बाद उपजे साम्प्रदायिक तनाव को देखते हुए प्रशासन ने एक बार फिर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। जिला दंडाधिकारी ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीएनएस की धारा 163 (पूर्व में धारा 144 सीआरपीसी) के तहत माजरा थाना क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
यह आदेश 20 जून से 26 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा और इसका उद्देश्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकना तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना है। आदेश के तहत माजरा पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों—कीरतपुर, मेलियों, फतेहपुर, मिसरवाला और माजरा में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। साथ ही, किसी भी व्यक्ति को हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।
उल्लेखनीय है कि 13 जून को एक मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू युवती को भगाकर ले जाने की घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी कारण 13 से 19 जून तक भी धारा 163 बीएनएस लागू की गई थी। अब स्थिति को देखते हुए इसे दोबारा लागू किया गया है।
पुलिस अधीक्षक सिरमौर निश्चिंत सिंह नेगी ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और शांति एवं सौहार्द बनाए रखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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(Udaipur Kiran) / जितेंद्र ठाकुर
