Jharkhand

बच्ची से यौन उत्पीड़न करने के आरोपित को कोर्ट ने सुनायी सात साल की सजा

फ़ाइल फ़ोटो कोर्ट

रांची, 17 जून (Udaipur Kiran) । रांची सिविल कोर्ट ने मंगलवार को छह साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोपित जावेद आलम को दोषी करार देते हुए सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी जावेद आलम को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

पॉक्सो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जावेद जगरनाथपुर थाना क्षेत्र के इंदरा नगर निवासी है। प्राथमिकी के मुताबिक, उसने दो अक्टूबर 2021 को घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद पीड़िता के पिता ने जगरनाथपुर थाना में जावेद के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जावेद को 4 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस केस के ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों को प्रस्तुत किया गया था और कई साक्ष्य भी कोर्ट में पेश किए गए थे। इसके आधार पर अदालत ने जावेद को दोषी करार दिया।

—————

(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

Most Popular

To Top