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ठाणे दरगाह को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई 7 दिनों की रोक

supreme court

नई दिल्ली, 17 जून (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संदीप मेहता की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने मुंबई के ठाणे में कथित अवैध दरगाह को गिराने के आदेश पर एक हफ्ते की रोक लगा दी है।

याचिका परदेशी बाबा ट्रस्ट ने दायर की है जिसमें बांबे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। बांबे हाई कोर्ट ने दरगाह के अनाधिकृत हिस्से को गिराने का आदेश दिया था।

ट्रस्ट के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि बांबे हाई कोर्ट का आदेश सही नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि दरगाह के निर्माण से संबंधित दीवानी याचिका अप्रैल में खारिज कर दी गई थी। मामला 3600 वर्ग फीट का ही है लेकिन हाई कोर्ट ने 17,160 वर्ग फीट पर फैसला दिया जो रिट याचिका के दायरे में नहीं आती है।

सुनवाई के दौरान निजी भूमि के मालिक के वकील माधवी दीवान ने कहा कि याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने धर्म की आड़ में धीरे-धीरे भूमि का अतिक्रमण किया। नगर निगम की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पूरा निर्माण गैरकानूनी तरीके से किया गया है। यहां तक कि जिस हिस्से को गिराया गया उस पर दोबारा निर्माण कर लिया गया। कहा कि याचिकाकर्ता हमेशा से ही कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करता रहा है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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