श्रीनगर, 17 जून (Udaipur Kiran) । जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कुपवाड़ा जिले के लोलाब क्षेत्र में आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में एक पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
एसीबी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार राजस्व विभाग में पटवारी अयूब खान पुत्र गुलशीर खान निवासी दोनिवारी लोलाब द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की एसीबी द्वारा एक शिकायत प्राप्त होने पर सत्यापन किया गया।
बयान में कहा गया है कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पटवारी आलीशान जीवनशैली जी रहा है, इसके अलावा वह बड़ी संख्या में बागों और कृषि भूमि का मालिक है। बेमिना, श्रीनगर/डोनिवारी लोलाब में मकान और कई कारें रखता है तथा उसने अपने बच्चों के पेशेवर कॉलेजों में प्रवेश पर दान आदि के रूप में भारी रकम खर्च की है।
विवेकपूर्ण सत्यापन से पता चला है कि जांच अवधि के दौरान पटवारी ने भारी व्यय किया है और विभिन्न संपत्तियां एकत्रित की व बढ़ाई हैं जो प्रथम दृष्टया उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक हैं।
बयान में आगे कहा गया कि सत्यापन के दौरान सामने आई संपत्तियों/व्यय का ब्यौरा है कि उसने हमदानिया कॉलोनी बेमिना श्रीनगर में जमीन खरीदी और उक्त जमीन पर दो मंजिल का मकान बनाया, डोनिवारी लोलाब कुपवाड़ा में एक दो मंजिल का मकान बनाया, एक हुंडई कार और एक दोपहिया वाहन खरीदा, बैंक ऋण के पुनर्भुगतान पर भारी व्यय किया, अपने बच्चों की शिक्षा पर व्यय किया जैसे कि देश के बाहर एमबीबीएस में प्रवेश और नर्सिंग कॉलेज अमृतसर में नर्सिंग स्ट्रीम में प्रवेश।
इसमें यह भी कहा गया है कि सत्यापन से पता चला है कि संदिग्ध के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने के तुरंत बाद उसने अपनी अवैध/अज्ञात आय के स्रोतों को छिपाने और जांच अधिकारी को धोखा देने के लिए लगातार बैंक से 75 लाख रुपये तक का ऋण लेना शुरू कर दिया।
संदिग्ध पटवारी की ओर से की गई चूक और कमीशन के कृत्य आरोपी लोक सेवक के खिलाफ जम्मू-कश्मीर पी.सी. अधिनियम एसवीटी, 2006 की धारा 5 (1) (ई) के तहत दंडनीय आपराधिक कदाचार का संज्ञेय अपराध बनाते हैं। तदनुसार आरोपी पटवारी के खिलाफ 16 जून, 2025 को जम्मू-कश्मीर पी.सी. अधिनियम एसवीटी, 2006 की धारा 5 (1) (ई) के तहत मामला एफआईआर संख्या 03/2025 दर्ज किया गया था। बयान में कहा गया है कि मामले के दर्ज होने के तुरंत बाद भ्रष्टाचार निरोधक अदालत बारामुला से तलाशी वारंट प्राप्त किए गए और आरोपी व्यक्ति से संबंधित विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली गई।
तलाशी के दौरान सोने की वस्तुओं की खरीद की रसीदें, आईफोन 15 और 15 प्रो की खरीद की रसीदें और मामले की जांच से संबंधित अन्य सामान सहित विभिन्न आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई और कानून के तहत प्रक्रिया के अनुसार मजिस्ट्रेट और गवाहों की उपस्थिति में जब्त कर ली गई। आगे की जांच जारी है।
(Udaipur Kiran) / सुमन लता
