Uttar Pradesh

सूचना का अधिकार केवल एक अधिनियम नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा : लालजी चौधरी

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बरेका में सूचना के अधिकार को लेकर सेमिनार,पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सरल बनाने का संकल्प

वाराणसी,17 जून (Udaipur Kiran) । बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) के कीर्ति कक्ष में मंगलवार को आयोजित सूचना का अधिकार पर आधारित सेमिनार में इसे और अधिक सरल, पारदर्शी ,प्रभावी बनाने का संकल्प लिया गया। सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी-प्रशासन लालजी चौधरी ने कहा कि सूचना का अधिकार केवल एक अधिनियम नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। यह हमारी नैतिक और विधिक जवाबदेही है कि हम नागरिकों को समय पर सही और सटीक सूचना उपलब्ध कराएं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सूचना उपलब्ध कराने योग्य एवं अयोग्य दस्तावेजों की स्पष्ट सूची तैयार की जाए और समयबद्ध फाइल प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, उन्होंने प्रत्येक माह सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित ऐसे ही जागरूकता सेमिनार आयोजित करने का भी आश्वासन दिया। सेमिनार में वरिष्ठ विधि अधिकारी एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बतौर मुख्य वक्ता पॉवर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से अधिनियम की मूल धाराओं, आवेदन प्रक्रिया, जन सूचना अधिकारियों की भूमिका, अपील प्रक्रिया, तथा गोपनीयता की सीमाओं पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों, अपीलीय प्राधिकारियों और कर्मचारियों के प्रश्नों का समाधान भी किया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे बरेका सूचना का अधिकार अधिनियम सेल को विभागों से सूचना प्राप्त करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ आती हैं, और उनके समाधान के लिए समन्वय तंत्र को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। सेमिनार का संचालन और धन्यवाद ज्ञापन मुख्य विधि सहायक मुकेश कुमार सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने इस तरह के सेमिनार को नियमित रूप से आयोजित करने पर बल दिया है। सेमिनार में मुख्य संरक्षा अधिकारी एस.बी. पटेल, उप मुख्य विद्युत इंजीनियर (निरीक्षण) एस.के.पाठक, उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (योजना) मुकेश ओझा, उप मुख्य सतर्कता अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार, जन संपर्क अधिकारी राजेश कुमार, मुख्य कार्यालय अधीक्षक आदि ने भाग लिया।

(Udaipur Kiran) / श्रीधर त्रिपाठी

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