
नैनीताल, 16 जून (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने एक राष्ट्रीय स्तर की 19 वर्षीय जूडो खिलाड़ी द्वारा अपने कोच पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में उत्तराखंड जूडो एसोसिएशन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
मामले के अनुसार, देहरादून निवासी एक राष्ट्रीय स्तर की जूडो खिलाड़ी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा था कि वह पिछले सात वर्षों से कोच सविता गुरंग के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रही थी। वर्ष 2024 में उसका चयन भोपाल में होने वाले नेशनल कैंप के लिए हुआ, लेकिन सविता गुरंग ने उसे मुरादाबाद निवासी अपने पूर्व कोच सतीश शर्मा के पास भेज दिया। याचिका में कहा कि बीती 12 मार्च को कोच सतीश शर्मा उसे अपने फार्म हाउस ले गए जहां उन्होंने उसका यौन उत्पीड़न किया। जब खिलाड़ी ने विरोध किया तो उसे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग न लेने देने और उसका कॅरियर बर्बाद करने की धमकी दी गई। याचिका में कहा कि वह मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के कारण प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी और बाहर हो गई। याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि मामले की निष्पक्ष जांच को एक स्वतंत्र समिति गठित की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। पीड़िता ने इस संबंध में 28 अप्रैल को देहरादून के रायपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसे बाद में स्थानांतरण कर मुरादाबाद के भोजपुर थाना भेजा गया।
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(Udaipur Kiran) / लता
