नैनीताल, 16 जून (Udaipur Kiran) । हाईकाेर्ट ने हरिद्वार जनपद की लक्सर तहसील स्थित दाबकी कला गांव में तालाब और ग्रामसभा की भूमि पर हुए कथित अतिक्रमण के मामले में राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए।
मामले के अनुसार लक्सर तहसील के दाबकी कला निवासी राकेश कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि गांव के तालाब, रास्तों और अन्य सार्वजनिक भूमि पर प्रभावशाली लोगों की ओर से अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियाें का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में कहा कि इससे पर्यावरणीय संतुलन भी प्रभावित हो रहा है। याचिका में कहा कि इस संबंध में एक वर्ष पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की गई थी लेकिन अब तक इस मामले में काई कार्यवाही नहीं की गई। याचिकाकर्ता की ओ से ग्रामसभा की भूमि और तालाब से अतिक्रमण हटाने की प्रार्थना की गई थी, जिससे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा हो सके और तालाब को सूखने से बचाया जा सके।
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(Udaipur Kiran) / लता
