ऊना, 27 नवंबर (Udaipur Kiran) । हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक ढांचे को सशक्त करने के उद्देश्य से बंगाणा को नगर पंचायत और ऊना को नगर निगम घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस संबंध में अतिरिक्त उपायुक्त ऊना महेंद्र पाल गुर्जर ने बुधवार काे जानकारी दी। उन्हाेंने बताया कि दोनों प्रस्तावों को जनसाधारण की सूचना के लिए हिमाचल प्रदेश राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशित किया गया है।
हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 3(2) के तहत बंगाणा को नगर पंचायत बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्तावित नगर पंचायत में पटवार वृत बंगाणा के तहत महाल, सलोह, नायली उपरली व झिकली, नारगड़ू, अवाहड़, तेही, बौट, भलेत, मुच्छाली खास, बंगाणा, घड़ो, चिल्ली, झबरानी और तमलेट क्षेत्र सम्मिलित किए जाने का सुझाव दिया गया है।
यदि इन क्षेत्रों के निवासियों को इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति या आक्षेप हो, तो वे इसे अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दो सप्ताह के भीतर एडीसी कार्यालय के कमरा नंबर 312 में लिखित रूप में जमा करवा सकते हैं। प्राप्त आपत्तियों पर निर्धारित अवधि के भीतर विचार किया जाएगा।
ऊना को नगर निगम घोषित करने का प्रस्ताव
नगर परिषद ऊना को हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 3(2) के तहत नगर निगम घोषित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इसमें निम्नलिखित क्षेत्रों को नगर निगम ऊना में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है।
पटवार वृत टक्का-दो: महाल झलेड़ा, रैंसरी निचली और उप्परली (चयनित भाग)।पटवार वृत कोटला खुर्द: महाल कोटला खुर्द।पटवार वृत कोटला कलां: महाल अजनोली, कोटला कलां (निचली और उप्परली)।पटवार वृत अरनियाला: महाल लाल सिंगी और महाल अरनियाला (चयनित भाग)।पटवार वृत मलाहत: महाल मलाहत और भड़ोलियां खुर्द।पटवार वृत भड़ोलियां कलां: महाल रक्कड़ कॉलोनी और जलग्रां (आंशिक भाग)।पटवार वृत रामपुर: महाल रामपुर, रामपुर बेला, कुठार खुर्द और कुठार कलां।
इन क्षेत्रों के निवासियों से भी प्रस्ताव पर आपत्तियां या सुझाव दो सप्ताह के भीतर लिखित रूप में एडीसी कार्यालय के कमरा नंबर 312 में जमा करवाने का अनुरोध किया गया है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि दोनों प्रस्तावों पर निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों पर ही विचार किया जाएगा। उसके बाद किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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(Udaipur Kiran) शुक्ला