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दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कौसर इमाम सिद्दीकी की जमानत याचिका पर फैसला 27 नवंबर को

राउज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 26 नवंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को फिर दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सह आरोपित कौसर इमाम सिद्दीकी की जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया है। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने कल यानि 27 नवंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

कोर्ट ने 23 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद कोर्ट ने 25 नवंबर को भी फैसला टाल दिया था। सुनवाई के दौरान कौसर इमाम सिद्दीकी की ओर से पेश वकील हेमंत शाह, अक्षय राणा और सौरभ पाल ने कहा कि आरोपित की ये दूसरी जमानत याचिका है। उन्होंने कहा कि आरोपित लंबे समय से जेल में है। ये संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। कौसर इमाम सिद्दीकी की ओर से कहा गया कि इस मामले के एक सह-आरोपित जावेद इमाम सिद्दीकी को हाई कोर्ट जमानत दे चुका है। ऐसे में समानता के अधिकार के तहत कौसर इमाम सिद्दीकी को जमानत दी जानी चाहिए।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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