कैथल, 26 नवंबर (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीकैथल: मामूली कहासुनी में युवक की हत्या करने वाले चार लोगों को उम्र कैद, 45-45 हजार रुपए जुर्मानाश नंदिता कौशिक की अदालत ने मंगलवार को मामूली कहासुनी में युवक की हत्या करने वाले चार दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। सभी को 45 45 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। कौल निवासी रामफल की शिकायत अनुसार उसका छोटा भाई सुलतान जो अविवाहित था, जो मेहनत मजदूरी का काम करने के लिए 16 मई 2022 को सुबह घर से काम के लिए निकला था, लेकिन वापिस नही आया। 17 मई को उसके भाई की डैड बाडी फरल रोड पर कौल गांव के खेतों में मिली थी।
मामले की जांच थाना प्रबंधक ढांड इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार की टीम द्वारा करते हुए आरोपी कौल निवासी रोहित, गौरव, राममेहर व विकाश को गिरफ्तार किया गया था। मृतक सुलतान ने आरोपी राममेहर के साथ गाली गलौच की थी। जिसकी रजिंश में राम मेहर ने अपने तीन साथी विकाश, गौरव व रोहित के साथ मिलकर सुलतान का जबरदस्ती अपहरण करके कौल गांव के खेतो में ले गए। जहां उन्होंने सुल्तान के साथ मारपीट की और परने(कपड़ा) गला घोट कर उसकी हत्या कर दी थी। इसी मामले में नंदिता कौशिक की अदालत ने अपने 57 पेज के फैसले में रोहित, गौरव, राममेहर व विकाश को हत्या का दोषी पाया और उन्हें उम्र कैदकी सजा दी। पुलिस ने मामले में 16 गवाह पेश किए थे।
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(Udaipur Kiran) / नरेश कुमार भारद्वाज