नालन्दा, बिहारशरीफ 26 नवंबर (Udaipur Kiran) । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार विधिक सेवा प्राधिकार बिहारशरीफ में संविधान सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक प्रत्येक विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा संविधान का प्रस्तावना पाठ, निबंध लेखन, स्लोगन लेखन, पेंटिंग, क्विज प्रतियोगिता, डिबेट तथा मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम कराया जायेगा ।
इस अवसर पर मध्य विद्यालय अस्थावां में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता शशिभूषण पाण्डेय ने कहा कि संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उसके संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है। उन्होंने आगे कहा कि संविधान नियमों और कानूनों का एक समूह है जो किसी देश के संचालन और नियंत्रण को विनियमित करता है। संविधान कर्तव्यों के साथ-साथ मौलिक अधिकारों, मार्गदर्शक सिद्धांतों और नागरिक जिम्मेदारियों को भी परिभाषित करता है।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार के राजनीतिक सिद्धांत, अभ्यास और शक्तियां संविधान पर आधारित हैं। 26 नवंबर का दिन भारत में लोकतंत्र के इसी ग्रंथ से जुड़ा हुआ है और भारतीय संविधान के आदर्श वाक्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और विविधता में एकता हैं।
(Udaipur Kiran) /प्रमोद
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(Udaipur Kiran) / प्रमोद पांडे