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राजस्थान हाईकोर्ट में वीडियो कांफ्रेंस से दी जानकार- राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भर्ती विज्ञापन जारी, परीक्षा 11 जनवरी को 

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जोधपुर, 22 नवम्बर (Udaipur Kiran) । राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के मुख्य न्यायाधीश मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायाधीश मुन्नूरी लक्ष्मण के समक्ष खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलात के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश होकर न्यायालय को बताया कि जिला उपभोक्ता आयोग और राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के 87 रिक्त पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और लिखित परीक्षा 11 जनवरी को आयोजित कर 28 फरवरी तक नियुक्तियां जारी कर दी जाएंगी। खंडपीठ ने इस पर आगामी पेशी 3 मार्च मुकर्रर की।

राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि पिछले एक दो साल से राज्य उपभोक्ता आयोग में तीन न्यायिक सदस्य,4 गैर न्यायिक सदस्य और जिला उपभोक्ता आयोग में जोधपुर में दो अध्यक्ष सहित 21 अध्यक्ष और जोधपुर में चार सदस्य सहित 59 सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के वास्ते राज्य सरकार बिलकुल भी रुचि नहीं ले रही है और 8 नवंबर को खंडपीठ द्वारा प्रमुख शासन सचिव को न्यायालय में हाजिर होने के दूसरे दिन ही उन्होंने 87 पदों की रिक्तियां घोषित कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर लिए,लेकिन परीक्षा तिथि और भर्ती की कोई समय सारिणी नहीं बताई गई।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया पर पूर्णतया बेरुखी अपनाने की वजह से राज्य के अधिकांश उपभोक्ता आयोग में न्यायिक कार्रवाई पूरी तरह बाधित हो जाने से उपभोक्ता अधिनियम का त्वरित न्याय का उद्देश्य ही समाप्त हो गया है। उपभोक्ता मामलात विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार खंडपीठ के इस सवाल पर निरुत्तर ही रहे कि खंडपीठ के एक साल से लगातार आदेश के बावजूद उन्होंने रिक्तियां घोषित क्यों नहीं की।

उन्होंने न्यायालय को विश्वास दिलाया कि 11 जनवरी को लिखित परीक्षा आयोजित कर 28 फरवरी तक नियुक्तियां जारी कर दी जाएंगी। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश पंवार तथा हाइकोर्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ सचिन आचार्य ने पैरवी की।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बहस के दौरान कहा कि यह अफसोसजनक स्थिति है कि एक साल से आदेशों के बावजूद सरकार ने रिक्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं की और जैसे ही प्रमुख शासन सचिव को न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का आदेश जारी किया और दूसरे ही दिन एकाएक रिक्तियां घोषित कर दी गई।

उन्होंने कहा कि जबकि देश के कई राज्य उपभोक्ता आयोग में भर्तियां समयानुसार पूर्ण कर चुके है। उन्होंने अतिरिक्त महाधिवक्ता और प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार के इस आश्वासन पर कि उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां आगामी 28 फरवरी तक पूर्ण हो जाएगी,आगामी पेशी 3 मार्च मुकर्रर की।

(Udaipur Kiran) / सतीश

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